नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में GRAP-3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। ये पाबंदियां एयर पॉल्यूशन को नियंत्रित करने और लोगों की सेहत को बचाने के लिए लागू की गई हैं।
किन-किन चीजों पर पाबंदी?
GRAP-3 के तहत निम्नलिखित पाबंदियां लागू की गई हैं:
.निर्माण और तोड़फोड़ पर पाबंदी – निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर सख्ती बरती जाएगी, खासकर उन स्थानों पर जहां से धूल निकलने की संभावना है।
.स्टोन क्रशर का संचालन बंद – दिल्ली-NCR क्षेत्र में स्टोन क्रशर का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा।
.पेट्रोल और डीजल वाहनों पर पाबंदी – BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के चलने पर पाबंदी रहेगी।
.सड़कों की सफाई – सड़कों की मशीनीकृत सफाई की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाएगा, ताकि धूल को कम किया जा सके।
.धूल को दबाने के लिए पानी का छिड़काव – भीड़-भाड़ वाले इलाकों में धूल को दबाने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा।
.सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में वृद्धि – सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाया जाएगा, और मेट्रो की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई जाएगी ताकि लोग प्रदूषण से बच सकें और उन्हें कम भीड़-भाड़ वाले परिवहन विकल्प मिल सकें।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और खराब हवा की गुणवत्ता पर चिंता बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते सही कदम नहीं उठाए गए, तो यह लोगों की सेहत पर गंभीर असर डाल सकता है, खासकर उन लोगों को जो पहले से ही श्वसन तंत्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। GRAP-3 के तहत ये पाबंदियां इस बढ़ते प्रदूषण से निपटने का एक कदम हैं।